पैन कार्ड खोने या गुम हो जाने पर इसे इनकम टैक्स विभाग से दोबारा बनवाया जा सकता है
सबसे पहले पैन कार्ड खोने की सूचना एफ आई आर के द्वारा पुलिस को दें ताकि आपका पैन कार्ड का इस्तेमाल गलत काम में ना किया जाए
पैन नंबर याद नहीं है तो, आप इनकम टैक्स विभाग की ई-मेल ID adg1.systems@incometax.gov.in और jd.systems1.1@incometax.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1. अब पैन कार्ड दोबारा बनवाने के लिए www.onlineservices.nsdl.com पर जाएं।
2. जिसमें आपको अपना पैन नंबर आधार कार्ड की जानकारी और जन्म तिथि इत्यादि जानकारी को भरें।
आप खोये हुए PAN CARD को दोबारा बनाने के लिए www.pan.utiitsl.com/PAN पर भी जा सकते है.
यहाँ मांगी गई जानकारी को भरकर आप अपना ई-पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर सकते है.
E- PAN बनवाने के लिए 66 रुपये का भुगतान करना होता है,
और भारतीय पते पर पैन मंगवाने का खर्च 101 रूपया वही बाहर के पते पर मंगवाने के लिए 1,011 रुपये का शुल्क देना होता है